सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भ्रामक सूचना,वीडियो, आडियो,लिखित सामग्री अग्रसारित न किए जाने के सम्बंध में सचिव का आदेश, देखें। - प्राथमिक शैक्षिक खबर

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सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भ्रामक सूचना,वीडियो, आडियो,लिखित सामग्री अग्रसारित न किए जाने के सम्बंध में सचिव का आदेश, देखें।

👉 सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भ्रामक सूचना,वीडियो, आडियो,लिखित सामग्री अग्रसारित न किए जाने के सम्बंध में सचिव का आदेश, देखें।


विषयः- सोशल मीडिया साइट्स अथवा कादरा एप पर प्रामक सूचना , वीडियो , तस्वीरों अथवा लिखित सामग्री को संप्रेषित / अग्रसारित न किये जाने के सम्बन्ध में । 

महोदय , इस कार्यालय के संज्ञान में आया है कि कतिपय अधिकारियों / शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया जैसे फेस बुक, व्हाट्स - एप इत्यादि पर राजनीति से प्रेरित होकर शासन की नीतियों के विरुद्ध सामग्री संप्रेषित / अग्रसारित की गई, जिससे विभाग की छवि धूमिल हुई है तथा देश की सुरक्षा , एकता, सार्वजनिक जीवन या सामाजिक सद्भाव पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना सम्भावित है। 

उल्लेखनीय है कि सूचना तकनीक अधिनियम 2000 ( यथा संशोधित ) में उपर्युक्त सगस्त कृत्य अपराध की श्रेणी में परिभाषित है तथा इस सम्बन्ध में व्यापक दण्ड के प्राविधान किये गये हैं। यदि अधिकारियों / शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया पर उपरोक्त प्रावधान के अधीन परिभाषित अवांछित सामग्री वायरल की जाती है जिससे देश की सुरक्षा,एकता, समाजिक सदभाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, उनके विरुद्ध संगत अधिनियम / नियमावली के अधीन कार्यवाही हेतु बाध्य होना पडेगा । 

अतः निर्देशित किया जाता है कि सोशल मीडिया पर अधिकारियों / शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा दुर्भावना से प्रेरित होकर, शासन से सम्बन्धित अथवा उपरोक्त उल्लिखित प्राविधानों अधीन कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी / तस्वीर / ऑडियो / वीडियो न तो प्रेषित करें और न ही ऐसे किसी प्रेपित सामग्री को अग्रेषित करें।

 यदि किसी कर्मचारी द्वारा उपरोका कृत्य किया जाता है, तो उक्त कृत्य कर्मचारी आवरण नियमावली के अधीन सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।