प्रिंसिपल की अनुमति के बगैर स्कूल नहीं छोड़ सकेंगे शिक्षक, शिक्षा निदेशक ने दिए निर्देश
👉 शिक्षकों को रजिस्टर में दर्ज करने होंगे विवरण
👉 विभागीय अधिकारियों से मिलने को भी लिखित अनुमति जरूरी
👉 डीआईओएस व जेडी को पत्र भेजकर नियम का पालन के निर्देश
माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक अब बिना प्रिंसिपल की लिखित अनुमति के स्कूल नहीं छोड़ सकेंगे स्कूलों में उनके आने-जाने का विवरण दर्ज करने के लिए रजिस्टर तैयार किया जाएगा इसके साथ ही शिक्षकों व कर्मचारियों को विभागीय अधिकारियों से मिलने के लिए भी लिखित अनुमति लेगी होगी।
शिक्षा निदेशक ने डीआईओएस व जेडी को पत्र भेजकर इसका पालन कराने का निर्देश दिया है आम तौर पर शिक्षक और कर्मचारी विद्यालयों में पहुंचने के बाद बिना लिखित सूचना के ही निकल जाते हैं इसे गंभीरता से लेते हुए शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉ. महेंद्र देव ने डीआईओएस व जेडी को पत्र भेजकर नए नियम का पालन कराने का निर्देश दिया है जिला, मंडल स्तर पर शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सेवा संबंधी प्रकरण प्राप्त होने पर एक सप्ताह में नियमानुसार निस्तारण कराया जाए।
अधिकारी करेंगे स्कूलों का नियमित निरीक्षण
राजकीय व सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण बेहतर बनाने के लिए जेडी व डीआईओएस विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे जेडी सप्ताह में 03 दिन व डीआईओएस हर दिन 06 विद्यालयों का निरीक्षण कर विद्यालयों की गुणवत्ता परखेंगे।
इसके साथ ही शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यालय आने-जाने का समय, शैक्षिक गतिविधियां विद्यार्थियों के पठन-पाठन आदि क्रियाकलापों की जांच करेंगे लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
परीक्षा में 50 प्रतिशत बाहर के शिक्षक करेंगे ड्यूटी
माध्यमिक शिक्षा परिषद ने परीक्षा केंद्र निर्धारण के निर्देश दिए हैं परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी के लिए 50 फीसदी कॉलेज और 50 प्रतिशत बाहर के शिक्षकों को लगाया जाएगा स्कूलों का भौतिक सत्यापन का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है।
10 अक्टूबर तक जिला स्तरीय समिति कॉलेजों का सत्यापन करेगी।
30 अक्टूबर तक सत्यापन की रिपोर्ट बोर्ड को भेज दी जाएगी।
10 नवंबर तक आपत्तियों का निस्तारण कर दिया जाएगा।