माह अक्टूबर 2022 का वेतन भुगतान के संबंध में
निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के पैसे कमी (अराजपत्रित एवं राजपत्रित) जिनके वेतन की निकासी स्थापना विपत्र से की जाती है, को संबंधित माह के अंतिम कार्य दिवस (माह माथे का वेतन छोड़कर) पर वेतन का भुगतान अनुमान्य है।
स्वतः निकासी के लिए सक्षम पदाधिकारी के वेतन की निकासी भी अगले माह की प्रथम तिथि को अनुमान्य होती है।
👉 आसन्न दीपावली एवं छठ पूजा को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा सम्पर्क विचारोपयन्त सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की माह अक्टूबर 2022 के वेतन का भुगतान दिनांक 20 अक्टूबर 2022 से करने का निर्णय लिया गया है।
👉 यह निर्णय विहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 141 में निहित प्रावधानों से आच्छादित है।
अतएव अनुरोध कि उक्त निर्णय के अनुपालन में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का माह अक्टूबर 2022 के वेतन का भुगतान दिनांक 20 अक्टूबर 2022 से सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जाय।