बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर अब बीईओ की जवाबदेही
👉 शासन से पत्र आने के बाद बीएसए ने बीईओ से मांगे प्रमाण पत्र
👉 10 तक ब्लाकवार मान्यता विहीन स्कूलों के खिलाफ अभियान
बिना मान्यता के चल रहे परिषदीय स्कूलों पर सरकार और शिकंजा कसेगा। शासन ने ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आशय का प्रमाण पत्र दें कि उनके यहां कोई भी स्कूल बिना मान्यता या अतिरिक्त कक्षाओं के संचालन से नहीं जुड़ा है बीएसए ने इस संबंध में सभी बीईओ से प्रमाण पत्र मांगे हैं बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर कार्रवाई करने के लिए सरकार की ओर से बीएसए को गाइडलाइन भेजी गई है।
10 अक्टूबर तक ऐसे स्कूलों की जांच होगी। पता लगाया जाएगा कि कोई विद्यालय बिना मान्यता के तो नहीं चल रहा। यदि ऐसे स्कूल मिलेंगे तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगा बीईओ को अपने ब्लाक की रिपोर्ट के साथ ये प्रमाण पत्र भी देना होगा, जिसमें उन्हें बताना होगा कि उनके ब्लाक क्षेत्र में कोई भी स्कूल बिना मान्यता के नहीं चल रहा बीईओ की रिपोर्ट प्रमाण पत्र 15 अक्टूबर तक शिक्षा निदेशक बेसिक की ईमेल पर बीएसए द्वारा भेजी जाएगी।
एक लाख रुपये तक का लगेगा जुर्माना
सरकार ने बिना मान्यता स्कूल चलाने वालों को मान्यता लेने के निर्देश दिए हैं जो स्कूल बिना मान्यता के चलते हुए पाए जाएंगे या मान्यता वापस लेने के बाद भी चलते मिलेंगे ऐसे स्कूलों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा या फिर हर रोज 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा सरकार के इस निर्देश का हर हाल में पालन करना होगा।