प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु अन्त: स्थानान्तरण/समायोजन के सम्बन्ध में
समायोजन / ट्रान्सफर में इन बिंदुओं का रखा जाएगा ख्याल
01 स्थानान्तरण की कार्यवाही ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में की जायेगी।
02 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय ( Surplus ) एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) मानव सम्पदा पोर्टल पर दिनांक 30 अप्रैल, 2022 को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर चिन्हित किया जायेगा। अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय का चिन्हांकन शिक्षक विहिन, एकल शिक्षक एवं ऐसे विद्यालय जहाँ 02 से अधिक शिक्षक कार्यरत है परन्तु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मान मानकों के अनुसार रिक्तियां है।
03 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय ( Surplus ) में मानक से अधिक सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक चिन्हित किये जायेंगे।
04 आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय (Surplus ) में चिन्हित निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मान मानक से अधिक सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक को समकक्ष पद पर अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) में स्थानान्तरित एवं समायोजित किया जायेगा
05 अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण एवं समायोजन की प्रक्रिया अधिक अध्यापक वाले विद्यालय (Surplus) से अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) में किया जायेगा । 08 किसी भी आवश्यकता वाले विद्यालय से अध्यापक / अध्यापिका / प्रधानाध्यापक का स्थानान्तरण एवं समायोजन नही किया जायेगा।
06 आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय (Surplus ) में मानक से अधिक अध्यापक, अध्यापिका एवं प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) चिन्हित कर निर्दिष्ट बेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
07 सर्वप्रथम आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय (Surplus ) में चिन्हित अध्यापक/अध्यापिका / प्रधानाध्यापक स्वेच्छा से अध्यापक की आवश्यकता वाले 25 विद्यालयों (Deficit) का विकल्प लेते हुए अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण किया जायेगा
08 आवश्यकता वाले ऐसे विद्यालय जहाँ के लिए एक ही आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है को आवेदन पत्र के आधार पर स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।
09 स्वेच्छा से आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय (Surplus) से आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में उनकी वरिष्ठता निम्न देय भारांक के अनुसार की जायेगी।
वरीयता तय करने के मानक
सेवा के लिए एक अंक अधिकतम 10 अंक
असाध्य या गंभीर रोग (स्वयं, जीवनसाथी या बच्चे) 15 अंक
दिव्यांग अध्यापक(स्वयं, जीवनसाथी या बच्चे) 10 अंक
सरकारी नौकरी करने वाले पति या पत्नी के जिले में- 10 अंक
एकल अभिभावक- 10 अंक
महिला अध्यापिका 10 अंक
राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त 5 अंक
राज्य पुरस्कार प्राप्त 3 अंक
अन्तः जनपदीय समायोजन की प्रक्रिया
(1) चिन्हित आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय (Surplus) में ऐसे अध्यापक / अध्यापिका जिनका कार्यरत विद्यालय में पदस्थापन होने के कारण निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान / मानको का विचलन हुआ है, को उनके विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के अनुसार अवरोही क्रम में सूचीबद्ध कर निर्दिष्ट बेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा
( 2 ) सर्वप्रथम आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय ( Surplus ) जिनमें सबसे अधिक अध्यापक कार्यरत है से अतिरिक्त अध्यापकों को अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) में समायोजन की कार्यवाही की जायेगी। तत्पश्चात आवश्यक्ता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय ( Surplus ) में कार्यरत अध्यापकों की संख्या के अवरोही क्रम में अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।
(3 ) आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय ( Surplus) से अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) में शिक्षक विहीन, एकल शिक्षक एवं ऐसे विद्यालय जहाँ पर दो या दो से अधिक शिक्षक कार्यरत है परन्तु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मान मानकों के अनुसार रिक्ति है में समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।
(4) शिक्षक विहीन, एकल शिक्षक एवं ऐसे विद्यालय जहाँ पर दो से अधिक शिक्षक कार्यरत है परन्तु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मान मानकों के अनुसार रिक्ति है को छात्र संख्या के आधार पर एवं छात्र संख्या समान होने पर विद्यालय को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा ।
(5) शिक्षक विहीन विद्यालय में तीन अध्यापक एकल शिक्षक वाले विद्यालय में दो अध्यापक एवं ऐसे विद्यालय जहाँ पर दो या दो से अधिक शिक्षक कार्यरत है परन्तु निःशुल्क एवं
अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मान मानकों के अनुसार रिक्ति है, में एक शिक्षक तैनात किया जायेगा।
(6) अध्यापक / अध्यापिका का समायोजन निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान मानकों के अनुसार अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) में अध्यापक / अध्यापिका के कार्यरत विकास खण्ड में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष शिक्षक विहीन, एकल शिक्षक एवं ऐसे विद्यालय जहाँ पर दो या दो से अधिक शिक्षक कार्यरत है परन्तु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मान मानकों के अनुसार रिक्तियां है, में समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।
(7) अध्यापक / अध्यापिका के कार्यरत विकास खण्ड में रिक्ति उपलब्ध नहीं होने की दशा में ऐसे अध्यापक/अध्यापिका जिनका समायोजन अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) में नहीं हो सका है को अन्य विकास खण्ड में रिक्ति की उपलब्धता की दशा में शिक्षक विहीन, एकल शिक्षक एवं ऐसे विद्यालय जहाँ पर दो या दो से अधिक शिक्षक कार्यरत है, परन्तु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानकों के अनुसार रिक्ति है में समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।
( 8 ) आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय ( Surplus ) में चिन्हित शिक्षक को उनकी वरिष्ठता के आधार पर अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा तथा अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा। आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय (Surplus ) की सूची में वरिष्ठतम शिक्षक को अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) को सूची में शिक्षक विहीन, एकल शिक्षक एवं ऐसे विद्यालय जहाँ पर दो या दो से अधिक शिक्षक कार्यरत है, परन्तु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मान मानकों के अनुसार रिक्ति है, में समायोजित किया जायेगा।




