शिक्षकों की ग्रेच्यूटी के नए प्रस्ताव को मंजूरी, जाने परिजनों का फायदा
योगी मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को सेवानिवृत्ति की आयु के पूर्व असामयिक मृत्यु की दशा में ग्रेच्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
23 नवम्बर, 1994 से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष होने पर सेवानिवृत्ति का विकल्प देने पर ग्रेच्युटी की सुविधा को मंजूरी प्रदान कर दी है।
परिजनों का फायदा
👉 अब बिना ग्रेच्युटी फार्म भरे भी सेवा पूर्व मृत्यु होने पर नामिनी को मिल सकेगा लाभ।
👉 बेसिक में 60 साल का विकल्प देने पर सेवानिवृत्ति/डेथ gratuity में अधिकतम देय राशि 20 लाख होगी।
👉 डेथ ग्रेच्युटी अलग अलग सेवा वर्षो के लिए अलग अलग निर्धारित है।
👉 01वर्ष से कम सेवा वर्ष के लिए मासिक वेतन का 2 गुना।
👉 01 वर्ष से अधिक लेकिन 05 वर्ष से कम सेवावर्ष के लिए मासिक वेतन का 06 गुना।
👉 05 वर्ष से अधिक लेकिन 11 वर्ष से कम की सेवावर्ष में मासिक वेतन का 12 गुना।
👉 11 वर्ष से अधिक लेकिन 20 वर्ष कम सेवावर्ष में मासिक वेतन का 20 गुना।
👉 20 वर्ष या उससे अधिक सेवावर्ष अधिकतम 20 लाख।
