हाईकोर्ट : शिक्षकों की मूल नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता जोड़ने का आदेश - प्राथमिक शैक्षिक खबर

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हाईकोर्ट : शिक्षकों की मूल नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता जोड़ने का आदेश

 हाईकोर्ट : शिक्षकों की मूल नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता जोड़ने का आदेश



इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि 18500 पदों के सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित जिन अध्यापकों को मेरिट के आधार पर उनकी पसंद के जिले में दोबारा नियुक्ति दी गई है, उनकी वरिष्ठता नई नियुक्ति पर शून्य नहीं होगी। 

कोर्ट ने कहा कि नई नियुक्ति पर भी अध्यापकों की वरिष्ठता उनकी मूल नियुक्ति की तिथि से ही जोड़ी जाएगी यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने दिनेश सिंह व अन्य सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

याचियों के अधिवक्ता ओपीएस राठौर का कहना था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरवरी 2022 में ऐसे सहायक अध्यापकों को उनकी पसंद का जिला आवंटित करने का निर्देश दिया था जो मेरिट में ऊपर होने के बावजूद अपनी पसंद का जिला नहीं पा सके थे। 

इस आदेश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा विभाग ने पिछड़ा वर्ग के उन मेधावी अभ्यर्थियों जिनका चयन सामान्य श्रेणी में हुआ था तथा मेरिट में अन्य अभ्यर्थियों से ऊपर थे, उन्हें उनकी प्राथमिकता वाला जिला आवंटित कर दिया।