मृतक आश्रित कोटे में पॉंच साल बाद नौकरी का अधिकार नहीं सभी विभागों को ऐसे प्रकरण निस्तारित करने के निर्देश - प्राथमिक शैक्षिक खबर

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मृतक आश्रित कोटे में पॉंच साल बाद नौकरी का अधिकार नहीं सभी विभागों को ऐसे प्रकरण निस्तारित करने के निर्देश

मृतक आश्रित कोटे में पॉंच साल बाद नौकरी का अधिकार नहीं सभी विभागों को ऐसे प्रकरण निस्तारित करने के निर्देश




मृतक आश्रित कोटे में पांच साल बाद नौकरी पाना किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। शासन ने इस बारे में जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति डॉ० देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि मृतक आश्रित कोटे में आए प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। 

किसी भी कार्मिक की मृत्यु होने के 5 साल के भीतर उनके आश्रित को विभाग के स्तर से नौकरी दी जा सकती है, लेकिन इससे ज्यादा अवधि बीतने पर मुख्यमंत्री ही नियमों को शिथिल कर सकते हैं या राहत दे सकते हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक आदेश में कहा है कि मृतक आश्रित कोटे में नौकरी पाना अधिकार नहीं है।