सरकारी कर्मियों को तीन माह से ज्यादा नहीं रख सकते हैं निलंबित : हाईकोर्ट - प्राथमिक शैक्षिक खबर

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सरकारी कर्मियों को तीन माह से ज्यादा नहीं रख सकते हैं निलंबित : हाईकोर्ट

सरकारी कर्मियों को तीन माह से ज्यादा नहीं रख सकते हैं निलंबित



इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस इंस्पेक्टर के निलंबन पर रोक लगाते हुए कहा है कि किसी सरकारी कर्मचारी को तीन माह से ज्यादा समय तक निलंबित नहीं रखा जा सकता निलंबन पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए जज ने एसएसपी प्रयागराज से चार हफ्ते में जवाब मांगा है।

जस्टिस नीरज तिवारी ने पुलिस इंस्पेक्टर केशव वर्मा की याचिका पर यह आदेश पारित किया प्रयागराज जनपद के थाना हंडिया में तैनात इंस्पेक्टर केशव को 11 अप्रैल 2022 को निलंबित किया गया था।

सुनवाई के दौरान इंस्पेक्टर के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि आदेश पारित हुए तीन माह से ज्यादा समय हो गया लेकिन याची को विभागीय चार्जशीट नहीं दी गई उनके मुताबिक यह आदेश सुप्रीम कोर्ट में अजय कुमार चौधरी के प्रकरण में दी गई विधि व्यवस्था के विरुद्ध व निरस्त किए जाने योग्य है।