सरकारी कर्मचारी को उसके उच्च अधिकारी द्वारा छुट्टियों में काम की अधिकता के कारण बुलाये जाने पर उस छुट्टी के एवज़ में उस कर्मचारी को किसी अन्य कार्य दिवस में प्रतिकर अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बंध में - प्राथमिक शैक्षिक खबर

Latest

सरकारी कर्मचारी को उसके उच्च अधिकारी द्वारा छुट्टियों में काम की अधिकता के कारण बुलाये जाने पर उस छुट्टी के एवज़ में उस कर्मचारी को किसी अन्य कार्य दिवस में प्रतिकर अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बंध में

सरकारी कर्मचारी को उसके उच्च अधिकारी द्वारा छुट्टियों में काम की अधिकता के कारण बुलाये जाने पर उस छुट्टी के एवज़ में उस कर्मचारी को किसी अन्य कार्य दिवस में प्रतिकर अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बंध में



जब कभी किसी सरकारी कर्मचारी को उसके उच्च अधिकारी द्वारा रविवार या अन्य छुट्टियों में कार्यालय में काम करने को बुलाया जाए तो इसके बदले में कर्मचारी को उसकी सुविधानुसार किसी अन्य कार्य दिवस में प्रतिकर अवकाश स्वीकार किया जाए।

यदि कर्मचारी आधा दिन अर्थात् लंच के समय तक छुट्टियों में कार्य करता है तो ऐसे दो आधे दिनों को जोड़कर एक दिन का प्रतिकर अवकाश स्वीकार किया जाए।

यदि कर्मचारी छुट्टियों में अपने बकाया काम के निस्तारण के लिए स्वेच्छा से कार्यालय आता है तो उसको यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

प्रतिकर अवकाश देय होने की तिथि से एक महीने के अन्दर ही दे दिया जाये यह भी सम्भव है कि कार्य की महत्ता तथा तुरन्त निस्तारण के लिए छुट्टी में अधिक कर्मचारियों को बुलाया जाये ऐसे दशा में यदि स्वीकृत करने वाले अधिकारी यह महसूस करते है कि अधिक कर्मचारियों को एक महीने में प्रतिकर अवकाश दिये जाने से सरकारी कार्य में बाधा पड़ेगी तो एक महीने में अवकाश स्वीकृत किये जाने की शर्त को शिधिल किया जा सकता है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि एक साथ दो दिन से अधिक प्रतिकर अवकाश न दिया जाये।

प्रतिकर अवकाश स्वीकृत करने के लिए वही अधिकारी सक्षम होंगे जिन्हें सम्बन्धित कर्मचारी का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने का अधिकार है।