सत्र 2022-23 हेतु प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का अन्तःजनपदीय तबादले व समायोजन के सम्बन्ध में
स्थानान्तरण की कार्यवाही ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में की जायेगी ।
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय ( Surplus ) एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय ( Deficit ) मानव सम्पदा पोर्टल पर दिनांक 30 अप्रैल 2022 को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर चिन्हित किया जायेगा।
अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय का चिन्हांकन शिक्षक विहिन , एकल शिक्षक एवं ऐसे विद्यालय जहाँ 02 से अधिक शिक्षक कार्यरत है परन्तु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मान मानकों के अनुसार रिक्तियां है।
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय ( Surplus ) में मानक से अधिक सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक चिन्हित किये जायेंगे।
आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय ( Surplus ) में चिन्हित निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मान मानक से अधिक सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक को समकक्ष पद पर अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय ( Deficit ) में स्थानान्तरित एवं समायोजित किया जायेगा।
अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण एवं समायोजन की प्रक्रिया अधिक अध्यापक वाले विद्यालय ( Surplus ) से अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय ( Deficit ) में किया जायेगा।
किसी भी आवश्यकता वाले विद्यालय से अध्यापक / अध्यापिका / प्रधानाध्यापक का स्थानान्तरण एवं समायोजन नहीं किया जायेगा।
आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय ( Surplus ) में मानक से अधिक अध्यापक , अध्यापिका एवं प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय ( Deficit ) चिन्हित कर निर्दिष्ट बेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
सर्वप्रथम आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय ( Surplus ) में चिन्हित अध्यापक, अध्यापिका,प्रधानाध्यापक स्वेच्छा से अध्यापक की आवश्यकता वाले 25 विद्यालयों ( Deficit ) का विकल्प लेते हुए अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण किया जायेगा।
आवश्यकता वाले ऐसे विद्यालय जहाँ के लिए एक ही आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है को आवेदन पत्र के आधार पर स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।
स्वेच्छा से आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय ( Surplus ) से आवश्यकता वाले विद्यालय ( Deficit ) के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में उनकी वरिष्ठता निम्न देय भारांक के अनुसार की जायेगी।