COVID - 19, प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 30 नवम्बर तक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन कराने के निर्देश ।
शिक्षा के अधिकार कानून के तहत शासन ने कक्षा - 1 से कक्षा - 8 तक के सभी परिषदीय व अनुदानित स्कूलों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 30 नवंबर तक विद्यालय प्रबंध समिति गठित कराने का निर्देश सभी जिलाधिकारियों को
दिया है ।
एस०एम०सी० के गठन के लिए स्कूलों में कोविड -19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अभिभावकों की खुली बैठकें होंगी ।
जिलाधिकारी जिले के हर ब्लॉक के स्कूलों में एस०एम०सी० गठन के लिए ब्लॉकवार तारीखें तय करेंगे , हर ब्लॉक में एस०एम०सी० गठन की कार्यवाही के लिए नोडल अधिकारी नामित करेंगे ।
बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इस बारे में रविवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है ।
एस०एम०सी० गठन की बैठक के लिए स्कूल में पढ़ने वाले कम से कम 50 फीसद बच्चों के अभिभावकों / संरक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य है ,
बैठक में उपस्थित अभिभावकों की उपस्थिति का रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा ।
स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक या संरक्षक ही एसएमसी के सदस्य चुने जाएंगे , कुल 11 अभिभावक सदस्यों का चुनाव होगा जिसमें 50 फीसद महिलाएं होंगी ।
सदस्य एस०एम०सी० के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे , अध्यक्ष व उपाध्यक्ष में से एक महिला होगी ।
एस०एम०सी० में एक - एक सदस्य अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होगा।
स्कूल की हर कक्षा के बच्चे के अभिभावक एस०एम०सी० के सदस्य होंगे ।
खंड शिक्षा अधिकारी हर स्कूल में इस आशय की मुनादी कराएंगे कि उनके ब्लॉक में एस०एम०सी० का चुनाव अमुक तारीख को होगा ।
जिलाधिकारी की ओर से नामित नोडल अधिकारी ब्लॉक के सभी स्कूलों में एस०एम०सी० गठन के लिए जिम्मेदार होंगे और इसकी निगरानी करेंगे ।