दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश महावारी के दौरान महिला कर्मचारियों को चार दिवस के अवकाश पर विचार हो । - प्राथमिक शैक्षिक खबर

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दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश महावारी के दौरान महिला कर्मचारियों को चार दिवस के अवकाश पर विचार हो ।

दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश महावारी के दौरान महिला कर्मचारियों को चार दिवस के अवकाश पर विचार हो ।




👉 हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म के दौरान अवकाश देने की मांग पर विचार करने को कहा है । 

👉 न्यायालय ने मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर दोनों सरकारों को समुचित और तार्किक निर्णय लेने का निर्देश दिया है । 

👉 मुख्य न्यायाधीश डी०एन० पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने सरकार से इस तरह के मामलों में लागू होने वाली नीति के अनुरूप जल्द से जल्द फैसला करने को कहा है । 

👉 दिल्ली कामगार संघ की ओर से दाखिल याचिका में संघ ने सभी वर्ग की महिला कर्मचारियों को महीने में चार दिन का अवकाश देने की मांग की , तथा सरकार से समुचित और तार्किक निर्णय लेने को कहा ।

👉 याचिका में कहा गया कि माहवारी के दौरान भी यदि महिला कर्मचारी काम करती हैं तो उन्हें अतिरिक्त समय काम करने लिए भत्ता दिया जाना चाहिए ।