फतेहपुर : - बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित / मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए विद्यालय संचालन , पढ़ाई के घण्टे , अवकाश , मानव संपदा पोर्टल से ही किए जाने के सम्बंध में शासनादेश ।
🙄 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या - 867 / 68-5-2000 बेसिक शिक्षा अनुभाग - 5 , दिनांक 14 अगस्त का सन्दर्भ ग्रहण करें जो जिलाधिकारी महोदय एवं अन्य के साथ - साथ अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है में निर्देशित किया गया है कि मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है कि शिक्षक द्वारा कक्षा - कक्ष में शिक्षण कार्यो एवं बच्चों के साथ सीखने - सिखाने में अधिक समय व्यतीत किया जाये ।
🙄 विद्यालयों में प्रचलित कार्यों के सम्बन्ध में परियोजना स्तर पर किये गये टाइम एण्ड मोशन स्टडी में प्राप्त विश्लेषण के आधार पर बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के दृष्टिगत निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है।
🚫 शैक्षणिक समय :-
🔴 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक प्रातः 08:00 बजे से अपराहन 02:00 बजे प्रार्थना सभा / योगाभ्यास प्रातः 08:00 से 08:15 बजे तक ।
🔴 01 अक्टूबर से 31 मार्च तक प्रातः 09:00 बजे से अपराहन 03:00 बजे प्रार्थना सभा / योगाभ्यास प्रातः 09:00 से 09:15 बजे तक विद्यालय प्रारम्भ होने पर उक्तानुसार प्रार्थना सभा के पश्चात का समय योगाभ्यास के लिए निर्धारित किया जाता है ।
⚫ शिक्षक अवधि से 15 मिनट पूर्व एवं शिक्षण अवधि के पश्चात न्यूनतम 30 मिनट विद्यालय में उपस्थित रहेगें ।
⚫ तत्कम विद्यालय संचालन हेतु साप्ताहिक एवं वार्षिक पंचाग एवं शेष 09 बिन्दुओं का र्यक्रम / विवरण पत्र के साथ संलग्न है ।
⚫ विद्यालयों में अध्यापको द्वारा आपरेशन कायाकल्प , आनलाइन प्रशिक्षण / दीक्षा प्रशिक्षण , मध्यान्ह भोजन योजना सम्बन्धित कार्य , मिशन प्रेरणा सम्बन्धित प्रेरणा लक्ष्य , प्रेरणा सूची , ध्यान आर्कषण , आधार शिक्षा एवं शिक्षण संग्रह की तैयारी विद्यालय में किया जाय , जिसकी साफ्ट कापी आपको उपलब्ध करायी जा चुकी है ।
⚫ विद्यालय स्तर पर निःशुल्क ड्रेस , निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं विद्यालय सम्बन्धित अन्य कार्य किये जाने है ।
⚫ समस्त प्रकार के अवकाश हेतु मानव सम्पदा पोर्टल द्वारा ही देय होना है । किसी भी प्रकार का अवकाश आफ - लाइन द्वारा जारी नही किया जायेगा ।
⚫ शासनादेश के अनुसार अवकाश स्वीकृति / अग्रसारित किया जायेगा अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपर मुख्य सचिव , उत्तर प्रदेश शासन , लखनऊ के पत्र को अपने स्तर से समस्त प्रधानाध्यापक / इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को अपने स्तर से प्राप्त कराते हुए पत्र में दिये गये निर्देशो का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें अन्यथा कि स्थिति में सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें ।