फतेहपुर : वर्ष 2010 से नियुक्त परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षकों के समस्त शैक्षिक अभिलेखों का रोस्टर वाईज बीआरसी में सत्यापन। - प्राथमिक शैक्षिक खबर

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फतेहपुर : वर्ष 2010 से नियुक्त परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षकों के समस्त शैक्षिक अभिलेखों का रोस्टर वाईज बीआरसी में सत्यापन।

फतेहपुर : वर्ष 2010 से नियुक्त परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षकों के समस्त शैक्षिक अभिलेखों का रोस्टर वाईज बीआरसी में सत्यापन।


शासनादेश संख्या -1205 / अरसठ - 1-18-10 ( 67 ) / 2018 शिक्षा अनुभाग -1 लखनऊ दिनांक 19 जुलाई , 2018 द्वारा गठित जनपदीय जॉच समिति , वर्ष 2010 के पश्चात नियुक्त / पदस्थापित परिषदीय शिक्षकों के समस्त शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन की कार्यपही हेतु सम्बन्धित शिक्षकों के मूल अभिलेखों व एक सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति खण्ड शिक्षा अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे । अपने विकास खण्ड में मिलान करते समय संदिग्ध प्रकरणों यथा किसी शिक्षक / शिक्षिका द्वारा द्वितीय प्रति के आधार पर सेवा का लाभ प्राप्त किया गया हो , सेवा अवधि में अपना पैन कार्ड , आधार कार्ड यदि बदला गया हो तो ऐस शिक्षक / शिक्षिका के प्रमाण पत्र को खण्ड शिक्षा अधिकारी अपनी आख्या , खण्ड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय के माध्यम से जिला जाँच समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नांकित विन्दुओं पर सघनता से जॉच कर जाँच आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

1★ समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2010 से कार्यरत शिक्षकों का रोस्टर बनाकर ब्लाक संसाधन केन्द्र पर सोशल डिस्टेन्सिंग के नियमों का अनुपालन करते हुए प्रतिदिन अधिकतम 25-25 शिक्षकों को दो पालियों में बुलाकर उनके अभिलेखों की जाँच की कार्यवाही पूर्ण की जाये।

2★ शासनादेश संख्या -1285 / 79-5-2017 दिनांक 03.07.2017 के माध्यम से प्रत्येक ची 0 आर 0 सी 0 पर 02 आधार इनरोलमेण्ट एंव अपडेशन किट उपलब्ध कराते हुए बच्चों के आधार नागपंकन कराये जाने हेतु पूर्व में निर्देशित किया गया है । उक्त आधार नामांकन किट के माध्यम से ही सभी कार्यरत अध्यापकों के आधार अथेंटीफिकेशन की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी।

3★ जनपद में कार्यरत ऐसे अध्यापक जिनके आयकर सम्बन्धी पैनकार्ड में परिवर्तन हुऐ है तो उनसे परिवर्तन का कारण सम्पूर्ण विवरण सहित सम्बन्धित से प्राप्त किया जाये । यह भी स्पष्ट किया जाये कि जो अध्यापक अन्य जनपद से स्थानान्तरित होकर कार्य कर रहे है , उनके सेवा अभिलेख ( बैंक खाता संख्या , पैनकार्ड , बैंक का नाम आदि ) में कोई परिवर्तन तो नही किया गया है । यदि किया गया है तो उसका विवरण उपलब्ध करायें । खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अध्यापकों के मूल समस्त प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड वेरी - फाई किया जाये।

4★ खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद में कार्यरत किसी मृतक आश्रित के रूप में एक से अधिक मृतक आश्रित कार्यरत तो नही है , इसका परीक्षण करलें । किसी मृतक आश्रित का अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हुआ है तो अन्तर्जपदीय स्थानान्तरण कराये जाने का कारण की जानकारी प्राप्त की जाये।

5★ जनपद में कार्यरत अध्यापकों का मानव सम्पदा पोर्टल पर जो डाटा फीडिंग की जा रही है , उसका अनुश्रवण खण्ड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा किया जायेगा और प्रत्येक अध्यापक का सम्पूर्ण त्रुटि रहित डाटा फीड कराया जाये तथा इस आशय का खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र भी देना होगा।

6★ विकास खण्ड में नियुक्त किसी अध्यापक द्वारा फर्जी अभिलेखों के आधार पर सेवा का लाभ प्राप्त किया है तथा कोई शिक्षक एक स्थान के साथ दूसरे स्थान से भी तो वेतन प्राप्त कर रहा है तो उसके मूल अभिलेखों एवं आधार कार्ड का सत्यापन कराकर फर्जी अथवा कूट रचित पाये जाने की दशा में सम्बंधित के विरूद्ध रोवा सगाप्ति , देयकों की वसूली आदि विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए सुसंगत धाराओं में प्राथमिक सूचना दर्ज करायी जाये।

7★ खण्ड शिक्षा अधिकारी अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रतिदिन ब्लाक संसाधन केन्द्र का समुचित सेनेटाइजेशन तथा सोशल डिस्टेन्सिग के नियगों का पालन करायें।

8★ उपरोक्त सूचनाएं निधारित प्रारुप ( एक्सेल) पर तैयार कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।