कर्मचारियों को 20 साल की नौकरी पूर्ण करने पर मिलने वाली पारिवारिक पेंशन को किया गया निरस्त,
राजस्थान में अब नही मिलेगी पारिवारिक पेंशन पिछली सरकार के आदेश को कर दिया गया निरस्त
राज्यपाल ने प्रसन्न होकर आदेश दिया है कि बिंदु संख्या (सी) पेंशन अर्जित करने के लिए योग्यता सेवा 20 वर्ष होगी, दिनांक 13-7-2023 के समसंख्यक आदेश के क्रमांक 1 को इसके द्वारा हटाया जाता है।