स्कूल समय में पढ़ाने के अलावा दूसरा काम नहीं करेंगे शिक्षक
बीएसए-बीईओ अगर स्कूल समय में शिक्षकों की बैठक करेंगे तो की जाएगी कार्रवाई
बेसिक शिक्षा में स्कूल के समय में पठन-पाठन के अतिरिक्त अन्य कामों, बैठक, प्रशिक्षण आदि पर रोक लगेगी शिक्षकों से विद्यालय अवधि में पढ़ाई के अतिरिक्त कोई और काम नहीं कराने के निर्देश दिए गए हैं पूर्व से तय न्यूनतम 240 शैक्षिक दिवस पढ़ाई अनिवार्य रूप से कराने और जरूरत पर अतिरिक्त कक्षाएं चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
शासन ने टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक काम व समय अवधि का निर्धारण किया है नए सत्र में इसे प्रभावी बनाने के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं शिक्षण अवधि में विभाग के प्रशिक्षण के अतिरिक्त कोई विद्यालय से बाहर नहीं जाएगा बीएसए बीईओ इस दौरान किसी तरह का प्रशिक्षण व बैठक नहीं करेंगे, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी बैंकिंग के सभी काम ऑनलाइन करने को कहा गया है।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने कहा है कि अधिष्ठान संबंधी काम के लिए शिक्षक बीएसए बीईओ कार्यालय नहीं जाएंगे, इसकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है अगर ऐसा होता है तो बीएसए बीईओ का उत्तरदायित्व तय किया जाएगा स्कूल टाइम में शिक्षक अगर अनुपस्थित मिलते हैं तो उनका वेतन काटा जाएगा शिक्षकों को कार्यालय के काम के लिए बीएसए- बीईओ संबद्ध नहीं करेंगे।
उन्होंने कहा कि निःशुल्क किताब वितरण, डीबीटी व अन्य किसी भी सामग्री का वितरण शिक्षक विद्यालय अवधि के बाद करेंगे शिक्षक संकुल बैठकों का आयोजन स्कूल टाइम के बाद किया जाए पीटीएम व छात्रों के घर भ्रमण भी विद्यालय अवधि के बाद करेंगे यह भी निर्देश दिया गया है कि शिक्षक 15 मिनट पहले आकर व 30 मिनट बाद रुककर अगले दिन की रूपरेखा बनाएं विभाग की ओर से निर्धारित 12 पंजिकाओं डिजिटलाइजेशन लिए भी काम करें।