फतेहपुर : 60 फीसदी से कम उपस्थिति वाले विद्यालयों की सूची, देखें कहीं आपके स्कूल का नाम तो नहीं
मा० मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के द्वारा माह सितम्बर, 2023 के अनुसार जनपद फतेहपुर में मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने वाले छात्रों का प्रतिशत नामांकन के सापेक्ष 73.19 प्रतिशत प्रदर्शित हो रहा है जिससे जनपद की रैंकिग पूरे प्रदेश में 27 है विद्यालय में अधिकाधिक संख्या में छात्रांकन व दैनिक छात्र उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु स्कूल चलो अभियान, परिवार सर्वेक्षण, अभिभावक सम्पर्क, विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक, अध्यापक अभिभावक बैठक, शिक्षा चौपाल एवं पैरेन्ट्स काउन्सलिंग, कॉलिंग रजिस्टर आदि गतिविधियां संचालित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
विद्यालय में दैनिक रूप से उपस्थित होने वाले बच्चों की उपस्थिति, छात्र उपस्थिति पंजिका में एवं मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या मध्यान्ह भोजन पंजिका में दर्ज करने के साथ दैनिक अनुश्रवण प्रणाली के माध्यम से प्रधानाध्यापकों / इंचार्ज प्रधानाध्यापकों द्वारा सूचना दी जाती हैं, जो उनके कर्तव्य व दायित्व में शामिल है। विद्यालयों शिक्षक / छात्र उपस्थिति व अन्य गतिविधियों को सुनिश्चित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों / टास्कफोर्स के सदस्यों द्वारा निरीक्षण कराये जा रहे हैं।
माह सितम्बर 2023 में आप द्वारा आई०वी०आर०एस० प्रणाली पर मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की दर्ज संख्या के अनुशीलनोपरान्त पाया गया कि संलग्न सूचीनुसार विद्यालयों में औसत छात्र उपस्थिति / एम०डी०एम० लाभार्थी संख्या 60 प्रतिशत से भी कम है। (कई विद्यालयों में उपस्थिति प्रतिशत 25 प्रतिशत से भी कम है), जो राज्य औसत से भी न्यून हैं।
न्यून उपस्थिति पर भारत सरकार / राज्य परियोजना कार्यालय / मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उoप्रo द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए उपस्थिति प्रतिशत बढ़ाने के साथ ही दोषी के विरूद्ध कार्यवाही कर अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं जिसके दृष्टिगत संलग्न सूचीनुसार विद्यालय में कार्यरत समस्त शैक्षणिक स्टॉफ को कठोर चेतावनी दी जाती कि आज से ही विद्यालय में दैनिक छात्र उपस्थिति बढ़ाने के साथ-साथ सन्दर्भित माह / दिवसों में न्यून उपस्थिति के सम्बन्ध में अपना समुचित स्पष्टीकरण तत्काल अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील)- नियमावली 1999 के नियम - 4 के अन्तर्गत नियमानुसार कठोर विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित कर्मी का होगा।