हर स्कूल के 10 प्रतिशत शिक्षक ही कर सकेंगे स्थानांतरण के लिए आवेदन - प्राथमिक शैक्षिक खबर

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हर स्कूल के 10 प्रतिशत शिक्षक ही कर सकेंगे स्थानांतरण के लिए आवेदन

हर स्कूल के 10 प्रतिशत शिक्षक ही कर सकेंगे स्थानांतरण के लिए आवेदन



👉 60 प्रतिशत रिजल्ट वाले राजकीय
स्कूलों के शिक्षक ही पात्र 

👉 आठ जिलों में आवेदन नहीं, जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

राजकीय माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक,
प्रधानाध्यापक के स्थानांतरण के लिए
प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य व जल्द आनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी हर स्कूल के अधिकतम 10 प्रतिशत शिक्षक ही स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। 

आवेदक अधिक होने पर वरिष्ठ शिक्षक को वरीयता दी जाएगी प्रत्येक स्कूल का बीते, तीन वर्षों के परीक्षाफल का औसत भी 60 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए सोमवार को राजकीय शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए गुणांक जारी कर दिए गए आठ जिलों में स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा।

जिन आठ जिलों में शिक्षक स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे उनमें लखनऊ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, आगरा, वाराणसी, कानपुर व प्रयागराज शामिल हैं इन आठों जिलों में कार्यरत शिक्षक दूसरे जिलों में आवेदन के लिए पात्र होंगे शिक्षक पांच विद्यालयों का विकल्प दे सकेंगे। 

दूसरी ओर आठ आकांक्षी जिले जिसमें बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, चंदौली. सोनभद्र, फतेहपुर व चित्रकूट शामिल हैं, बुंदेलखंड के जिले और 100 आकांक्षी विकाखंडों के राजकीय माध्यमिक स्कूलों में स्थानांतरण के लिए कोई शिक्षक आवेदन करेगा तो यदि विद्यालय के तीन वर्षों के परीक्षाफल का औसत 60 प्रतिशत नहीं है, तब भी उसे यहां स्थानांतरित किया जा सकेगा। 

31 मार्च 2020 के बाद तैनात हुए शिक्षक स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक का आवेदन तभी स्वीकार किया जाएगा जब विगत तीन वर्षों के परीक्षाफल का औसत 60 प्रतिशत हो। 

किसी भी स्कूल का शिक्षक तभी आवेदन कर सकेंगे जब हाईस्कूल स्तर के विद्यालय में कम से कम चार सहायक अध्यापक व इंटर कालेज में तीन प्रवक्ता व चार सहायक अध्यापक से अधिक वहां तैनात हों। 

प्रधानाचार्य व उप प्रधानाचार्य के स्थानांतरण के लिए कम से कम चार प्रवक्ता एवं चार सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के स्थानांतरण के लिए कम से कम चार सहायक अध्यापक होना जरूरी है। 

यदि किसी विद्यालय में किसी विषय में एक से अधिक शिक्षक का पद सृजित है और उस विद्यालय के उस विषय की शेष रिक्तियों को वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।