RTE अधिनियम 2009 के अन्तर्गत विद्यालयों के मैपिंग, रजिस्ट्रेशन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु 01 मार्च से पोर्टल खुला - प्राथमिक शैक्षिक खबर

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RTE अधिनियम 2009 के अन्तर्गत विद्यालयों के मैपिंग, रजिस्ट्रेशन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु 01 मार्च से पोर्टल खुला

RTE अधिनियम 2009 के अन्तर्गत विद्यालयों के मैपिंग, रजिस्ट्रेशन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु 01 मार्च से पोर्टल खुला



गैर सहयतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों की R.T.E. Portal पर अनिवार्य रूप से मैपिंग व रजिस्ट्रेशन करने के लिए Portal को दिनांक 01 मार्च 2023 को खोल दिया गया है जो कि 13 मार्च 2023 को शाम 6 बजे तक खुला रहेगा।

कतिपय जनपदों द्वारा अद्यतन जनपद के शतप्रतिशत गैर सहयतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों को आर०टी०ई० पोर्टल पर मैप्ड एवं रजिस्टर नहीं कराया गया।

उक्त कार्य की महत्ता एवं समयबद्धता की दृष्टिगत आर०टी०ई० पोर्टल को स्कूल मैपिंग एवं रजिस्ट्रेशन हेतु दिनांक 01.03.2023 से दिनांक 13.03.2023 सांय काल 06:00 बजे तक खोला जायेगा। आर०टी०ई० पोर्टल पर स्कूल मैपिंग एवं रजिस्ट्रेशन हेतु खोले जाने वाले माड्यूल निम्नलिखित है:-

Map School

Register School

Add School

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त समयावधि में जनपद के शत्प्रतिशत विद्यालयों की मैपिंग, रजिस्ट्रेशन एवं पोर्टल से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही पूर्ण करते हुए प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को दिनांक 16.03.2023 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।