हाईकोर्ट ने कहा जूनियर हाईस्कूलों में गैर टी०ई०टी० उत्तीर्ण अध्यापक नहीं पा सकेंगे प्रोन्नति - प्राथमिक शैक्षिक खबर

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हाईकोर्ट ने कहा जूनियर हाईस्कूलों में गैर टी०ई०टी० उत्तीर्ण अध्यापक नहीं पा सकेंगे प्रोन्नति

हाईकोर्ट ने कहा जूनियर हाईस्कूलों में गैर टीईटी उत्तीर्ण अध्यापक नहीं पा सकेंगे प्रोन्नति



2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के प्रमोशन के लिए टी०ई०टी० अनिवार्य नहीं

प्रयागराज हाईकोर्ट ने कहा कि 2010 से पूर्व नियुक्त अध्यापकों की प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर प्रोन्नति के लिए टी०ई०टी० उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है। 

टी०ई०टी० की अनिवार्यता इस कानून के लागू होने के बाद (2010 के बाद) नियुक्त अध्यापकों पर ही लागू होगी हाईकोर्ट ने बीएसए प्रतापगढ़ के बिना टी०ई०टी० उत्तीर्ण नियुक्ति को वैध न मानने के आदेश को रद्द कर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि 2010 से पहले से कार्यरत अध्यापक से प्रधानाचार्य पद पर प्रोन्नति में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव रखने वाले की नियुक्ति को इसलिए अवैध नहीं माना जा सकता है कि वह टी०ई०टी० उत्तीर्ण नहीं है। 
बिना टी०ई०टी० पास किए अध्यापन अनुभव के आधार पर प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति की जा सकती है।

हाईकोर्ट ने कहा है कि प्राथमिक विद्यालय से जूनियर हाईस्कूल में प्रोन्नति पाने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर का टी०ई०टी० पास करना अनिवार्य है गैर टी०ई०टी० उत्तीर्ण प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रोन्नति के लिए अर्ह नहीं हैं। 

कोर्ट ने इस संबंध में एन०सी०टी०ई० द्वारा जारी 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना के नियम 4 (बी) का पालन करने का निर्देश दिया है।

जितेंद्र शुक्ला और राहुल यादव सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने यह आदेश दिया इसी क्रम में अब जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापकों को भी प्रधानाध्यापक बनने के लिए टी०ई०टी० पास करना होगा। 

याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, सीमांत सिंह और बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता भूपेंद्र यादव आदि ने पक्ष रखा। याचीगण का कहना था कि बेसिक शिक्षा परिषद ने 23 मार्च 2018 को सर्कुलर जारी कर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रोन्नति की सूचना जारी कर दी है। 

वरिष्ठता सूची भी लगभग तैयार है, मगर इसमें एन०सी०टी०ई० की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना का पालन नहीं किया जा रहा है अधिसूचना के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रोन्नति के लिए टीईटी अनिवार्य है। 

एन०सी०टी०ई० ने 12 नवंबर 14 को जारी परिपत्र में प्रोन्नति में भी टी०ई०टी० अनिवार्य किया है इसी प्रकार से 11 फरवरी 2011 को जारी गाइड लाइन में भी कक्षा 01 से 05 और 06 से 08 तक पढ़ाने वाले अध्यापकों की नियुक्ति और प्रोन्नति के लिए अलग- अलग टी०ई०टी० उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 

कोर्ट ने एन०सी०टी०ई० के अधिवक्ता से भी इस संबंध में जानकारी मांगी थी एन०सी०टी०ई० की ओर से बताया गया कि नियुक्ति और प्रोन्नति दोनों के लिए टी०ई०टी० उत्तीर्ण होना अनिवार्य है इसके बाद कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही प्रोन्नति देने का आदेश दिया है।