उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित शिक्षकों के सेवासमाप्ति एवं अन्य प्रशासनिक कार्यवाही के संबंध में
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयनबोर्ड अधिनियम 1982 संशोधित शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अध्यापकों के चयन के लिये निर्गत् नियमावली के अध्याय 4 के बिन्दु संख्या-16 के कम में आपको आदेशित किया जाता है कि 'प्रबन्ध तन्त्र, बोर्ड के पूर्वानुमोदन के सिवाय किसी अध्यापक को पदच्युत नही करेगा, न सेवा से हटायेगा, न सेवा से हटाने का कोई नोटिस देगा, न पंक्तिच्युत करेगा, न उसकी परिलब्धियों में कोई कमी करेगा, न ही किसी अवधि के लिये उसकी वेतनवृद्धि (चाहे वह अस्थायी या स्थायी रूप से हो) रोकेगा और ऐसे पूर्वानुमोदन के बिना किया गया ऐसा कोई
कार्य शून्य होगा।
उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।
