बिना प्रान पंजीकरण के शिक्षकों का वेतन न रोकने का हाईकोर्ट का आदेश,देखें - प्राथमिक शैक्षिक खबर

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बिना प्रान पंजीकरण के शिक्षकों का वेतन न रोकने का हाईकोर्ट का आदेश,देखें

बिना प्रान पंजीकरण के शिक्षकों का वेतन न रोकने का हाईकोर्ट का आदेश,देखें




वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 महोदय के आदेश दिनांक 16 दिसंबर 2022 के प्रावधानों के विरूद्ध प्रार्थी ने रिट सं0-83 ऑफ 2023 के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में याचना की थी कि नवीन पेंशन योजना में प्रतिभाग / कटौती न किये जाने की दशा में कदापि वेतन भुगतान न रोका जाय। 

उक्त के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय ने याचीगणों को लाभ प्रदान करते हुए आदेश पारित किया गया है कि प्रान / एन.पी.एस. के प्राविधानों के अधीन वेतन न रोका जाय।