30 दिन का चिकित्सीय अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में
उपर्युक्त के सम्बन्ध में सादर अनुरोध है कि 30 दिन का चिकित्सीय एवं उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार संस्थाध्यक्ष को ही दिया जाए।
वर्ष 2001-02 से पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक के पास ही यह अधिकार था। जिससे बड़ी समस्या होती थी। अतः संघ के अथक प्रयासों से संस्थाध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया यदि यह अधिकार पुनः जिला विद्यालय निरीक्षक को दिया गया तो चिकित्सा अवकाश स्वीकृत होने में समय लगेगा और शिक्षक / शिक्षिकाओं का शोषण होगा।
राजकीय समन्वय समिति आपसे सादर अनुरोध करती है कि कृपया 30 दिन का चिकित्सीय / उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार संस्थाध्यक्ष के पास ही रहने दिया जाए जिला विद्यालय निरीक्षक को यह अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में तीनों संघो द्वारा कोई भी पत्र आपको नहीं दिया गया है यदि ऐसा पत्र किसी संघ ने दिया है तो उसकी छायाप्रति मुझे उपलब्ध कराने का कष्ट करें।