एडेड स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को वेतन नहीं देगी सरकार,प्रबंधक देगें - प्राथमिक शैक्षिक खबर

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एडेड स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को वेतन नहीं देगी सरकार,प्रबंधक देगें

एडेड स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को वेतन नहीं देगी सरकार,प्रबंधक देगें



सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को वेतन देने से सरकार ने दो टूक मना कर दिया है। हाईकोर्ट में एक याचिका में 14 दिसंबर को मांगे गए जवाब में सरकार की ओर से माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ० महेन्द्र देव ने अभिमत रखा है साफ किया है कि संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सात दिसंबर 2021 के आदेश के अनुसार तदर्थ शिक्षकों को रोजकोष से वेतन भुगतान करना उचित नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के 26 अगस्त 2020 के आदेश पर तदर्थ शिक्षकों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी-पीजीटी 2021 शिक्षक भर्ती परीक्षा में अवसर दिया जा चुका है जिसमें केवल 40 तदर्थ शिक्षक सफल हुए थे। लिहाजा शेष शिक्षकों के वेतन भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है। 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में ऐसे तदर्थ शिक्षकों के भुगतान का दायित्व प्रबंधतंत्र का है सात अगस्त 1993 से 30 दिसंबर 2000 तक 979व वर्ष 2000 के बाद 1111 कुल नियुक्त 2090 शिक्षक दायरे में आ रहे हैं इनके मानदेय पर अब तक निर्णय नहीं हो सका है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।