हाईकोर्ट : अनुदेशकों के समायोजन पर विचार करने का निर्देश - प्राथमिक शैक्षिक खबर

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हाईकोर्ट : अनुदेशकों के समायोजन पर विचार करने का निर्देश

 हाईकोर्ट : अनुदेशकों के समायोजन पर विचार करने का निर्देश



इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की अनौपचारिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत कार्यरत अनुदेशकों को अन्य विभागों में समायोजित करने पर विचार करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा कि न्यायालय के आदेश के अनुसार राज्य सरकार ने समायोजन की कोई योजना अब तक तैयार नहीं की है इसलिए योजना तैयार कर अनुदेशकों के समायोजन पर विचार किया जाए यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने कौशाम्बी के अंबिका प्रसाद उपाध्याय व 15 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ही मुद्दे को लेकर बार - बार जनहित याचिका दाखिल करने वाले जौनपुर के रामसूरत पटेल पर 25 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है, कोर्ट ने हर्जाने की राशि महानिबंधक के समक्ष जमा करने का निर्देश दिया है जो बाद में विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी जाएगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने रामसूरत पटेल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।