उच्च न्यायालय ने 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती के आवेदन में त्रुटि सुधारने की अनुमति । - प्राथमिक शैक्षिक खबर

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उच्च न्यायालय ने 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती के आवेदन में त्रुटि सुधारने की अनुमति ।

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📣 उच्च न्यायालय ने 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती के आवेदन में त्रुटि सुधारने की अनुमति ।



🔎 उच्च न्यायालय ने 69000 अध्यापक भर्ती की अभ्यर्थी डिंपल देवी के ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि सुधारने की अनुमति दी है । 

🔎 कोर्ट ने कहा है कि याची यदि काउंसलिंग में शामिल होती है तो उसके आवेदन की त्रुटि मूल प्रमाणपत्रों के अनुसार सुधारने की अनुमति दी जाए ।

🔎 डिंपल देवी की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की याचिका में कहा गया कि याची ने ऑनलाइन आवेदन करते समय भूल वश गलत प्रविष्टियां कर दी थी ।

🔎 इसमें संशोधन के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रत्यावेदन दिया था मगर अनुमति नहीं मिली । 

🔎 हाईकोर्ट द्वारा पारित सत्येंद्र कुमार शुक्ला केस का हवाला देकर कहा गया कि इस केस में ठीक इसी प्रकार के मामले में हाईकोर्ट ने त्रुटि सुधारने का निर्देश दिया है ।

🔎 कोर्ट ने उक्त केस के आलोक में याची को भी राहत दी है ।