30 वर्ष की सेवा अथवा 50 / 55 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सरकारी कर्मचारियों को समय पूर्व सेवानिवृत्त करने सम्बन्धी नियमावली के दृष्टिकोण में स्पष्टीकरण ।
30 वर्ष की सेवा अथवा 50 / 55 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सरकारी कर्मचारियों को समय पूर्व सेवानिवृत्त करने सम्बन्धी नियमावली के दृष्टिकोण में स्पष्टीकरण ।
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